
22 Aug आज किया सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला, आज से तीन तलाक खत्म
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आज से तीन तलाक खत्म
नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बहुमत से कोर्ट ने फैसला सुनते हुए आज से एकसाथ तीन तलाक को खत्म कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार इसको लेकरसंसद में कानून बनाये।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे एस खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। इस मुद्दे पर 5 में से 3 जजों ने ऐसे असवैंधानिक बताया। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं को अब इससे मुक्ति मिल गयी है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस आर एफ नरिमन ,जस्टिस कुरियन जोसेफ ,और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक को असवैंधानिक घोषित करने के पक्ष में थे।
वहीं चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर इसके पक्ष में थे। प्रधान न्यायधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायधीशों की संविधान पीठ ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छह दिन सुनवाई के बाद अठारह मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
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